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वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना | Veer Chandra Singh Garhwali Yojana

By Pratima Rawat | Uttarakhand | Sep 28, 2023

 

 

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के बारे मे (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana)

"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना" (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana )एक सरकारी योजना है जो उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आय और जाति के आधार पर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना का नाम उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।

इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, जो राज्य के लोगों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। यह योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई थी और अब तक कई लोगो को इस योजना से लाभ मिला है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगो को इस योजना से लाभ मिला है |

इस योजना के तहत, उत्तराखंड के नागरिकों को पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनमें होटल, रिसॉर्ट, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, कैफे, रेस्तरां, आदि शामिल हैं।

योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि परियोजना की लागत के आधार पर भिन्न होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, परियोजना की लागत के 33% तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना के लाभार्थी के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं। लाभार्थी को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और उसके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना(Veer Chandra Singh Garhwali Yojana) एक महत्वपूर्ण योजना है जो उत्तराखंड के लोगों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, उत्तराखंड सरकार राज्य के आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार को बढ़ावा दे रही है।

 

 

 

योजना का अवलोकन

योजना का नाम

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना |Veer Chandra Singh Garhwali Yojana

योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड के लोगों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना

योजना के लाभार्थी

उत्तराखंड के नागरिक

पात्रता मानदंड

उत्तराखंड का निवासी, 18 वर्ष से अधिक आयु, 10वीं पासव्यवसाय योजना।

नोडल विभाग

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB)

सब्सक्रिप्शन

इस छेत्र में स्वरोजगार के लिए 33% तक की सब्सिडी।

आवेदन का तरीका

आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते  हैं

 

 

वेबसाइट:  https://vcsgscheme.uk.gov.in/

ऊपर दी गई वेबसाइट स्वरोजगार योजना का नोडल विभाग है।इस वेबसाइट पर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, और सब्सिडी की राशि शामिल है।

ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर: 0135-2653217

यह उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) का ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर है। इस नंबर पर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी समस्या या प्रश्न के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है।

 

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ:

"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana )उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:

  • उत्तराखंड के लोगों को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
  • राज्य के आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।
  • राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना।

योजना की कुछ विशेषताएं:

  • परियोजना की लागत के आधार पर सब्सिडी दी जाती है।
  • उत्तराखंड का कोई भी नागरिक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है।
  • योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

 

पात्रता:

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana )के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

 

  • आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए।
  • आवेदक का कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

योजना के तहत, निम्नलिखित व्यवसायों के लिए आवेदन किया जा सकता है:

  • होटल
  • रिसॉर्ट
  • टूर एंड ट्रैवल एजेंसी
  • कैफे
  • रेस्तरां
  • हवाई जहाज, ट्रेन, बस, टैक्सी, आदि की बुकिंग
  • पर्यटन संबंधित उपकरणों की बिक्री

योजना के तहत, परियोजना की लागत के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, परियोजना की लागत के 33% तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है।

 

आवेदन प्रक्रिया

 

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, लाभार्थी को संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

  • आवेदन पत्र
  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण
  • व्यवसाय योजना
  • बैंक खाते की कॉपी

आवेदन पत्र को संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

 

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana )के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये दस्तावेज योजना के अनुसार भिन्न हो सकते हैं और स्थानीय सरकार की दिशा निर्देशों पर भी निर्भर कर सकते हैं:

 

आवेदन पत्र: योजना के लिए आवेदन पत्र, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और व्यवसाय के बारे में विवरण होने चाहिए, यह आपके पास होना चाहिए।

आय प्रमाणपत्र: आपकी आय की प्रमाणित प्रति या प्रमाणपत्र की कॉपी, जिसमें आपकी परिवार की आय की जानकारी होती है, आपके पास होनी चाहिए।

शिक्षा प्रमाणपत्र: यदि योजना की पात्रता में शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर का महत्वपूर्ण कारक है, तो आपको अपनी शिक्षा की प्रमाणित प्रति की कॉपी या प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।

आयु प्रमाणपत्र: यदि आयु की सीमा है, तो आपको अपनी आयु की प्रमाणित प्रति या प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।

व्यवसाय प्रस्तावना: योजना के अंतर्गत एक व्यवसाय प्रस्तावना भी प्रस्तुत करनी हो सकती है, जिसमें आपको अपने स्वरोजगार की योजना, व्यवसाय की प्रकृति, और आरंभ की योजना के बारे में विवरण प्रदान करना होगा।

पासवर्ड साइज फोटो: आपकी पासवर्ड साइज की तस्वीरें आवश्यक हो सकती हैं, जो आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जमा की जाती हैं।

बैंक खाता डिटेल्स: यदि योजना के अंतर्गत आपको वित्तीय सहायता दी जाती है, तो आपकी बैंक खाता डिटेल्स की कॉपी भी आवश्यक हो सकती है।

 

लाभ लेने की प्रक्रिया:

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (Veer Chandra Singh Garhwali Yojana )के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

आवेदन पत्र भरें: सबसे पहले, आवेदक को उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक का विवरण, व्यवसाय का विवरण, और सब्सिडी की राशि का अनुरोध करना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आवेदन पत्र के साथ, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे:

पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण

शैक्षिक योग्यता प्रमाण

व्यवसाय योजना

बैंक खाते की कॉपी

आवेदन पत्र जमा करें: आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे।

आवेदन पत्रों की जांच: आवेदन पत्रों की जांच के बाद, पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी प्राप्त करें: सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

 

आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं।

"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" टैब पर क्लिक करें।

"आवेदन पत्र" लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन पत्र खोलें और आवश्यक जानकारी भरें।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन पत्र जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाएं।

दस्तावेजों को स्कैन करें और पीडीएफ फ़ाइलों में सहेजें।

पीडीएफ फ़ाइलों को संबंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

आवेदन पत्रों की जांच के बाद, पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

 

सम्पर्क करने का विवरण

हेल्पलाइन नंबर 91-9811168476 है। इस नंबर पर सम्पर्क करके आप योजना से जुडी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।

आप उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको संपर्क जानकारी और योजना के विवरण मिलेगा। https://vcsgscheme.uk.gov.in/

 

प्रिय उपयोगकर्ता, यह वेबसाइट केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यह एक प्राइवेट वेबसाइट है. हम किसी भी सरकार या सरकारी संगठन से जुड़े नहीं हैं। यहां प्रकाशित लेख विभिन्न सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों, समाचार पत्रों से हैं। और इसे इंटरनेट से एकत्रित किया गया है. हम अपने द्वारा प्रकाशित लेखों के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। पाठकों को सलाह है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी भी योजना से संबंधित जानकारी अवश्य पढ़ लें। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है

 

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखंड

 

जिला

अधिकारी का नाम

ईमेल आईडी

फोन न०

मोबाइल न०

 

1

टिहरी

Shri Suresh Singh Yadav

[email protected]

01376-233240

9412998518

2

हरिद्वार

Smt. Seema Nautiyal, ASO

[email protected]

01334-265304

7300799203

3

पौड़ी

Shri Khushal Singh Negi

[email protected]

01368-222241

7300799201

4

चमोली

Shri Brijendra Pandey

[email protected]

01372-253185

9792376998

5

देहरादून

Shri Jaspal Chauhan, ASO

[email protected]

0135-2653217

7060038440

6

रुद्रप्रयाग

Shri Sushil Nautiyal, ASO

[email protected]

01364-233995

7060038441

7

उत्तरकाशी

Shri Prakash Singh Khatri

[email protected]

01374-223130

8954615410

8

अल्मोड़ा

Shri Rahul Chaubay

[email protected]

05962-230180

8299806624

9

बागेश्वर

Shri Kirti Chandra Arya

[email protected]

05963-221562

9458300455

10

चम्पावत

Smt. Lata Bisht, ASO

[email protected]

05965-230866

9412996591

11

नैनीताल

Shri Arvind Gaur

[email protected]

05942-235337

9012353111

12

पिथोरागढ़

Shri Amit Lohni

[email protected]

05964-225527

8057223111

13

उधम सिंह नगर

Shri Pradeep Kumar Gautam

[email protected]

05944-250838

9412998517

 

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