प्रधानमंत्री(Pradhan Mantri) नरेंद्र मोदी ने बहुत ही महत्यपूर्ण कदम किसानों के हित में उठाया है| इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. यह वही योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों को सलाना 6 हजार रुपए ट्रांसफर कराएगी|
किसानों(kisan) को यह पैसा किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से कर दी है. यह योजना एक दिसंबर, 2018 से प्रभावी है|
पीएम–किसान योजना के तहत तीन किस्तों में 2,000 रुपये दिए जाएंगे|
पहली किस्त में मार्च 2019 तक का भुगतान किया जा रहा है. इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. हालांकि इस योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया है|
उद्देश्य ?
- इस मदद का उद्देश्य है कि किसान बिना किसी दिक्कत के खेती के लिए बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, श्रम व अन्य जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं. चालू वित्त वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के तहत 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना(Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana) को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता वर्ष में तीन बार 2000 रुपए की किस्तों में दी जाएगी। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
इस योजना से सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना में आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना की पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।
किसे नहीं मिलेगा फायदा?
सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकार और उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे|
पहली किस्त में किसानों का आधार नंबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनके पास आधार कार्ड है|
उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।
- सभी संस्थागत भूमि धारकों।
- किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के हैं|
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक ।
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
3. केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्र इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी |
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