उत्तराखंड मुख्यामंत्री वात्सल्य योजना | Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana
By yogitanegi | CM Yojnaye | Sep 28, 2023
उत्तराखंड मुख्यामंत्री वात्सल्य योजना | Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana हर महीने घर बैठे मिलेंगे 3000 रूपये, जाने आवेदन प्रक्रिया
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana: कोरोना वायरस ने हमारे देश में अत्यधिक तबाही मचाई है. उत्तराखंड में इस वायरस के कारण कई से बच्चे अनाथ हो गए हैं क्योंकि उनके माता-पिता की इस वायरस के कारण मृत्यु हो गई। हालांकि ऐसे ही बच्चों के निवारण के लिए ही सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का फायदा ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिनके माता-पिता की मौत किसी भी गंभीर बीमारी की वजह से हो गई है या फिर कोविड-19 वायरस की वजह से हो चुकी है। सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों को हर महीने एक निश्चित रकम आर्थिक सहायता के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोरोना महामारी की वजह से परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई है तो सरकार उनकी भी आर्थिक रूप से मदद करती है। आइए लेख में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है और उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए आवेदन कैसे करें और योजना के उद्देस्य ,लाभ और विशेषताएं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya – Overview
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
साल |
2023 |
राज्य |
उत्तराखंड |
उद्देश्य |
हर महीने आर्थिक सहायता देना |
लाभार्थी |
उत्तराखंड के अनाथ बच्चे |
आवेदन करने का तरीका |
ऑनलाइन / ऑफलाइन |
हेल्पलाइन नंबर |
0135-2775814 |
वेबसाइट |
https://uk.gov.in/ |
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana क्या है?
ऐसे बच्चों के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है जिन बच्चों के माता-पिता या फिर उनके संरक्षक की मौत कोरोनावायरस की वजह से हो गई है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा यह योजना बनाई गई है। सरकार के द्वारा इस बात को जोर देते हुए कहा गया है कि योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को तकरीबन ₹3000 की आर्थिक सहायता अलाउंस के तौर पर दी जाएगी, ताकि बच्चों का सही प्रकार से देखभाल हो सके।गरीब बच्चो के लिए यहाँ योजना बहुत फ़ायदेमंद है। इस योजना की वजह से अब उन्हें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के बताए अनुसार योजना के अंतर्गत ₹3000 की सहायता बच्चों को 21 साल की उम्र पूरी होने तक दी जानी है। 21 साल की उम्र पूरा करने के बाद बच्चे कमाने खाने लायक हो जाते हैं। इसलिए 21 साल के बाद उन्हें योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana के उद्देश्य(Objective)
जब किसी बच्चे के माता-पिता अथवा उनके अभिभावक की मौत हो जाती है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहता है। ऐसे में ऐसे बच्चे स्वस्थ भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना ही सही प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं और इस प्रकार से वह आवारा बन जाते हैं।इस योजना मे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और अपना रोज का खर्चा भी पूरा कर सकेंगे। ऐसे बच्चे जब 21 वर्ष के होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए कोशिस करेंगे तो उन्हें 5% की छूट मिलेगी।और वह अपने जीवन मे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगे । इसलिए सरकार ने उत्तराखंड वात्सल्य योजना को ऐसे ही बच्चों के लिए शुरू किया है ताकि बच्चों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा सके। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें बेहतर पढ़ाई-लिखाई प्रदान की जाये। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana के लाभ और विशेषताएं (Benefits and Features)
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की अथवा संरक्षक की मौत कोविड-19 वायरस की वजह से हो गई है या फिर अन्य किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी की वजह से हो गई है उन बच्चों को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- जो सहायता योजना के अंतर्गत दी जा रही है, वह ₹3000 की हैं, जो कि हर महीने बच्चों को उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत ₹3000 बच्चों को तब तक मिलेंगे, जब तक वह 21 साल के नहीं हो जाते हैं। यानि 21 साल की उम्र को पूरा करने के बाद योजना का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा।
- योजना के तहत मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल बच्चे पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए कर सकेंगे और अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी कर सकेंगे।
- सरकार के द्वारा योजना मे पैसा देने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट मोड का इस्तेमाल किया गया है और सीधा लाभार्थी बच्चे के बैंक अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है, ताकि बीच में पैसे में किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना हो सके और लाभार्थी को पूरा पूरा पैसा मिले।
- इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाथ बच्चों को एजुकेशन और रोजगार देने में सहायक साबित हो रही है।
- योजना के लिए पात्रता रखने वाले बच्चों को के सरकार द्वारा सरकार नौकरी में 5% का कोटा भी प्रदान किया जा रहा है।
- योजना के लिए बनाए गए नियम के अनुसार जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो जाता है, तब तक वह अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं कर सकेगा और न ही दूसरा कोई व्यक्ति ये करेगा।
Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Yojana की योग्यता (Eligibilty)
- उत्तराखंड वात्सल्य योजना के लिए सिर्फ उत्तराखंड के स्थाई निवासी बच्चे ही पात्र होंगे।
- योजना का फायदा ऐसे ही बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता की मौत कोविड-19 की वजह से या फिर अन्य किसी बीमारी की वजह से हो चुकी है।
- ऐसे बच्चे जिनके परिवार मे कमाने वाले सदस्या की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है।
- यदि लाभार्थी बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य परिवार के सदस्य में से कोई भी किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड वात्सल्य योजना के आवश्यक दस्तावेज(Document)
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पात्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आपकी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
उत्तराखंड वात्सल्य योजना के लिए(Online)आवेदन कैसे करें?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- होम पेज पर जाने के बाद आपको रीसेंट अपडेट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से अगला पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा।
- आपकी स्क्रीन पर जो पेज आया हुआ है उसमें आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र/ प्रार्थना पत्र पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र का पीडीएफ ओपन होकर आता है। आपको डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना होगा और फिर इसका प्रिंट आउट लेना होगा।
- प्रिंट आउट निकालने के पश्चात आपको उसमें जो भी जानकारी मांगी गई है उन सभी जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर देना है। जैसे की माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और नजदीकी संबंधित डिपार्टमेंट में ले जाकर के जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप उपरोक्त योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
- हमने आपको इस लेख में योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है।नीचे हम आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं ताकि आप योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सके अथवा अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है।
- 0135-2775814
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