उत्तराखंड शादी अनुदान योजना
By Shubhi Shukla | PM Yojnaye | Sep 28, 2023
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई शादी अनुदान योजना के माध्यम से राज्य में आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। गरीब बेटियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत उन्हें 50 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना | शादी अनुदान योजना उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की बेटियां |
लाभ | 50 हजार रूपए की वित्तीय धनराशि |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट |
socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना :
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है ? Uttarakhand Shadi Yojna क्या है ?
उत्तराखंड सरकार ने शादी अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य के सभी बीपीएल परिवार की बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का प्रयास ऐसे परिवारों की बेटी को शादी के लिए धन जुटाने में असमर्थ होने वाले माता-पिता को मदद करना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत शादी अनुदान सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार की पहली दो पुत्रियों के विवाह के लिए दिया जाएगा।
राज्य सरकार पात्र बेटियों को एकमुश्त 50,000 रुपये देगी। डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ऋण का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उम्मीदवार को उत्तराखंड शादी अनुदान के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान का उद्देश्य: | Objectives of Uttarakhand Shadi Yojna:
मुख्य लक्ष्य इस योजना का है कि राज्य में गरीब और कमजोर बेटियों को विवाह करने में कोई समस्या न आए, उसके लिए उन्हें अनुदान दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई बेटियाँ शादी नहीं कर पाती, जिससे वह परेशान हो जाती है।
निम्न वर्ग के लोगों को जीवन यापन करने और कन्या विवाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी। योजना से प्राप्त धन को बेटी के खाते में भेजा जाएगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान के लाभ या फायदे : | Advantanges of Uttarakhand Shadi Yojna:
- राज्य के सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी) की बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदन योजना के तहत राज्य की बेटियों को शादी करने के लिए सरकार 50,000 रुपये देगी।
- प्राप्त रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- राज्य में BPL परिवार की विधवा महिला की पहली दो कन्याओं को शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए विवाह से तीन महीने पहले आवेदन करना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र को जिस वर्ष बेटियाँ की शादी हुई हो उस वर्ष के 1 मार्च से अगले वर्ष के 28-29 फरवरी तक स्वीकृत माना जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए BPL धारक को BPL कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान की पात्रता : | Eligibility for Uttarakhand Shadi Yojna:
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाली लड़की 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।
- योजना में भाग लेने के लिए केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो बेटियों को मिलेगा।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सिर्फ जिन बेटियों के अभिभावक BPL श्रेणी या अंत्योदय कार्ड धारक हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है।
उत्तराखंड शादी अनुदान के आवशयक दस्तावेज | Necessary Documents required for Uttarakhand Shadi Yojna
योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न दस्तावेज का होना अनिवार्य है जो की इस प्रकार से है –
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- BPL कार्ड
- विधवा महिला (पति का मृत्य प्रमाण पत्र)
- शपथ प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया:
- Socialwelfare.uk नामक कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पहले आवेदक को देखनी होगी।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र के ऑप्शन पर जाना है, फिर विभिन्न पेंशन और अनुदान योजनाओं में से एक पर क्लिक करना है।
- यदि आप अनुदान योजना पेज पर क्लिक करते हैं, तो आपको अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता या निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र खुल जाएगा। फॉर्म की प्रतिलिपि निकाल दें।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना चाहिए।
- इसके बाद आवेदन समाज कल्याण कार्यालय में भेजा जाना चाहिए।
- इसलिए आप इस योजना में सफल होंगे।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर-
प्रशन 1. उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार कितनी धनराशि प्रदान करेगी?
ऊत्तर - उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक धनराशि प्रदान करेगी।
प्रशन 2. उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए?
ऊत्तर - इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
प्रशन 3. Uttarakhand Shadi Anudan Yojana में आवेदन करने हेतु परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
ऊत्तर - शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने हेतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रशन 4. Uttarakhand Shadi Anudan Yojana का लाभ एक परिवार की अधिकतम कितनी पुत्रियों को प्रदान किया जायेगा ?
ऊत्तर - एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को Uttarakhand Shadi Anudan yojna का लाभ प्रदान किया जायेगा।
प्रशन 5. Uttarakhand Shadi Anudan Yojana में आवेदन कब किया जाता है ?
ऊत्तर - प्रत्येक वर्ष शादी अनुदान योजना में 1 मार्च से अगले वर्ष 28 फ़रवरी तक आवेदन किये जाते है। यानि की आवेदन के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष एक साल का समय निर्धारित किया गया है।