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Passport क्या है? Passport कैसे बनवायें? Passport के प्रकार, Passport बनवाने के लिये ज़रूरी Documents,

By Vikash Suyal | General knowledge | Dec 29, 2017

पासपोर्ट (Passport) क्या है?



Passport किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया हुवा दस्तावेज होता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय पारपत्र  (International Passport) है, जिसका उपयोग विदेश मे यात्रा करने के लिये किया जाता है| Passport विदेश यात्रा के समय यात्री की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है. Passport मे व्यक्ति का नामपिता का नाम,जन्म तारीख, स्थान, व्यक्ति के हस्ताक्षर, व्यक्ति की फोटो, तथा आदि होते हैं|

 

भारतीय पासपोर्ट के प्रकार



भारतीय पासपोर्ट के तीन प्रकार हैं:

type of passport

 

1)राजनायिक या (Diplomatic Passport)



इंडियन डिप्लोमैट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्सराज्य का प्रमुख, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजदूत, या किसी भी मुख्य राजनैतिक पार्टी का व्यक्ति (आईपीएस, आईएएस रैंक के लोग) आदि को मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। High Quality  पासपोर्ट के लिए अलग से Apply किया जाता है। इसमें उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा(Journey) के दौरान  कई सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही, देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा Immigration  भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है।

 

 Diplomatic Passport उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय उच्च पदों के अधिकारी या फिर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग भी सामान्य पासपोर्ट से अलग इसलिए ही रखा जाता है। इससे उनकी पहचान अलग से की जा सके। इसके लिए अलग एप्लिकेशन देनी होती है जिसमें बताना होता है कि आखिर उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जरूरत क्यों है? जिनके पास ऐसे पासपोर्ट होते हैं उनके के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी आसान नहीं होता है|

 

2) सेवा या आधिकारिक Passport



इस तरह का Passport सरकारी कर्मचारी (Government Employer) को दिया जाता है, यह एक सफ़ेद रंग का Passport होता है और यह Government Official को represent करता है हर देश मे  बहुत से ऐसे  लोग होते हैं जो देश से बाहर रहकर देश के लिये काम करते हैं लेकिन उनके पास राजनायिक उपाधि नहीं होती, ऐसे लोगों के लिये सेवा या आधिकारिक पासपोर्ट बनाये जाते हैं, सेवा या आधिकारिक Passport  ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है।

सफेद पासपोर्ट के आवेदक को Passport  प्राप्त करने  के लिए एक अलग से Application  देनी पड़ती है जिसमें बताना होता है कि उसको इस तरह के Passport  की जरूरत क्यों है? सफेद पासपोर्ट रखने वालों को कुछ अलग से सुविधाएं भी मिलती है

 

3) नियमित Passport



कोई भी भारतीय नागरिक, एक दिन की आयु के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग, इन सभी तरह के लोगों के लिये नियमित या Normal पासपोर्ट बन सकते हैं,व्यक्ति किसी भी काम जैसे घूमने, या फिर ड्यूटी के लिये जाता है तब  इस तरह का Passport बनता है यह Normal Passport कहलाता है| और यह Passport नीले रंग का होता है और अलग तरह के Passports के अलग रंग होते हैं ताकि रंग से इनकी पहचान की जा सके|

 

पासपोर्ट के लिये कैसे आवेदन करें ? How to apply for Passport? 



 

पहले Passport बनवाने मे बहुत Time लगता था,और घंटो लाइनों मे खड़े होना पड़ता था पर पहले पासपोर्ट बनवाना जितना मुश्किल था अब उतना ही आसान हो गया है, इसे और भी ज्यादा आसान बनाने के लिये अब हम हिन्दी मे भी आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ! जिन आम लोगों को English मे आवेदन करने मे दिक्कत होती थी अब वो आसानी से हिन्दी मे आवेदन कर सकते हैं|

सबसे पहले Passport सेवा Portal पर खुद को  Register करना होगा। इसके लिए  आपको पासपोर्ट सेवा Portal की वेबसाइट http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink पर जाना होगा। पेज पर Register now के Link पर Click करें। और इसके बाद रजिस्टर करें। इसमें अपनी Details भरें। इसके बाद आपको E-mail ID Passport पर Login आईडी मिल जाएगी। फिर आप वापस होम पेज पर जाएं। >>  इसके बाद आपको अपने Account को Activate करना होगा। इसके लिए आप अपने E-mail पर Passport कार्यालय से Mail में आए Link पर Click करके अपने Account को एक्टिवेट करें। लॉगिन करने के लिए User आईडी भरें और फिर Password डालें। यहां आपको दो Option मिलेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply For Fresh Passport) तथा री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट Re-issue of Passport), अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित Link पर Click करें।
याद रहे>>पहली बार पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट(Apply for Fresh Passport) पर Click करें। online Passport आवेदन (Apply) करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। इसमें  कई जानकारियां मांगी जाएंगी। ध्यान रहे कि इस फॉर्म को सावधानी से और सही जानकारी ही भरें। हम बता दें कि यदि फॉर्म भरने में गलती हुई तो पासपोर्ट रिजेक्ट(Reject) भी हो सकता है। और एक बार पासपोर्ट की प्रक्रिया रिजेक्ट होने पर दोबारा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में समय लग सकता है। 

Passport बनवाने के लिये ज़रूरी Documents:-



 जन्म तारीख के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दे सकते हैं (इनमें से कोई एक)


  • स्कूल द्वारा जारी दाखिला



 - स्कूल की मार्कशीट या कोई और स्कूली दस्तावेज ।


  • पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी पॉलिसी या बांड


  • पेंशनधारी हों तो अधिकारी द्वारा प्रमाणित सर्विस रिकॉर्ड


  • आधार कार्ड या ई- आधार कार्ड


  • वोटर आईडी


  • पैन कार्ड


  • ड्राइविंग लाइसेंस




 

पते के लिए प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दे सकते हैं (इनमें से कोई एक)




  • नगर निगम द्वारा जारी पानी का बिल


  • बिजली का बिल


  • इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर


  • वोटर आईडी


  • गैस कनेक्शन की डायरी


  • आधार कार्ड


  • बैंक पासबुक


  • रजिस्टर्ड किराया अनुबंध


  • अगर अवयस्क हैं तो पालक की पासपोर्ट कॉपी




2017 के पासपोर्ट से जुड़े नए नियम जानिए



पहले के नियमों के मुताबिक birth certificate एक जरुरी दस्तावेज था अगर आप passport बनवाना चाहते है उनके लिए जो 26th Jan 1889 के बाद या इसी दिन को जन्मे हों लेकिन New rules के मुताबिक ऐसा अब जरुरी नहीं है क्योंकि नीचे दिए गये किसी भी दस्तावेज को birth certificate के तौर पर मान्य किया गया है वो है –


  • जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका में जन्म-मृत्यु प्राधिकरण से इशू किया गया हो |

  • स्कूल से मिलने वाली TC / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/ 10th की मार्कशीट जो है वो भी जन्म दिनांक के  प्रमाण के तौर पर मान्य होगी |

  • पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसे भी आप Birth Date के सत्यापन के लिए इस्तेमाल कर सकते है |

  • आधार कार्ड या आधार लैटर भी अब passport new rules के अनुसार आपकी birth certificate के तौर पर काम करेगा |

  • किसी  रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पेंशन आर्डर है जो अथॉरिटी से सत्यापित किया गया हो तो वह आपके जन्म दिनांक के प्रूफ के तौर पर दी जा सकती है |

  • ड्राइविंग लाइसेंस भी birth date के प्रूफ के लिए मान्य है |

  • Election Photo Identity कार्ड भी birth certificate के तौर पर दिया जा सकता है |

  • policy bond जो किसी भी पब्लिक life insurance कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो वो भी passport new rules के अनुसार काम में लिया जा सकता है |



Legal Guardian Rule – इस बार passport के लिए एक और सुविधा है जो लोगो के लिए rules में बदलाव करके कर दी गयी है और वो ये है कि अब पासपोर्ट अप्लाई करते समय माता और पिता दोनों के नाम देने की जगह एक ही नाम भी स्वीकार्य होगा | कोई अगर चाहे तो माता या पिता दोनों में से कोई भी  एक नाम दे सकता है यह उन लोगो के लिए सही है जो Single Parents के साथ रहते है या कोई अनाथ भी अपने पासपोर्ट के लिए माता पिता की जगह Legal Guardian का नाम दे सकता है | इस नियम की वजह से उन साधू या सन्यासी लोगो के लिए भी आसानी हो गयी है जो परिवार के साथ नहीं रहते है क्योंकि वो अब अपने spritual leader का नाम अपने Legal Guardian के तौर पर देकर पासपोर्ट बनवा सकते है |

साथ में कुछ और भी passport new rules बनाये गये है जो लोगो के लिए मुसीबत कम करने में काम के होंगे जिनमें से कुछ निम्न है –


  • आपको अब डाक्यूमेंट्स जो आप पहचान के लिए या एड्रेस प्रूफ के तौर पर देते है उन्हें किसी से attest करवाने की जरुरत नहीं है क्योंकि आप उन्हें खुद सेल्फ attest करके दे सकते है और वो मान्य होंगे |

  • Marriage Certificate की जरुरत को अब हटा दिया गया है |



तो ये है कुछ Passport New rules 2017 हिन्दी  और अधिक जानकारी के लिए आप हमे ईमेल कर सकते है और हमसे हिन्दी  updates regular पाने के लिए आप फेसबुक पर follow कर सकते है या ईमेल सब्सक्रिप्शन ले सकते है |

 

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